प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना भारत में एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य किसानों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। यह उनकी कठिनाइयों को कम करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पीएम-किसान योजना, जिसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में भी जाना जाता है, एक योजना है जिसे 1 दिसंबर, 2018 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस योजना ने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
PM Kisan Benefits – पी एम किसान लाभ
सभी पात्र किसान परिवारों को रुपये की वार्षिक आय सहायता मिलती है। पीएम-किसान से 6,000/- रु. यह राशि 2,000/ रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
पीएम-किसान के लिए कौन पात्र है?
वे सभी किसान जिनके परिवार के नाम पर खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसान हैं और आपके परिवार के नाम पर कृषि भूमि है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित खेती योग्य भूमि हो।
- आधार कार्ड जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हो।
- पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान नहीं किया होना चाहिये।
- किसान सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिये।
पी एम किसान योजना के लिये अपात्र किसान
निचे दी गयी निम्नलिखित श्रेणियों के किसान पीएम-किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं:
- संस्थागत भूमि धारक।
- पीएम-किसान योजना निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों को लाभ प्रदान नहीं करती है:
- कोई भी व्यक्ति जो अतीत और वर्तमान दोनों में संवैधानिक पदों पर थे या है।
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के महापौर और जिला पंचायतों के अध्यक्ष। पूर्व और वर्तमान मंत्री और राज्य मंत्री ऐसे व्यक्ति भी इस योजना के लिये अपात्र है।
- केंद्र और राज्य सरकार में सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के लिए अपात्र है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- जिन भी लोगो को Rs १०,००० या फिर उससे अधिक रक्कम की मासिक पेंशन मिलती हो वे इस योजना के लिए अपात्र है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- जिन्होंने पिछले साल Income Tax भरा हो वे भी इस योजना के लिए अपात्र है।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट का काम करने वाले लोग भी इस योजना के लिये अपात्र है।
PM Kisan Yojana के लिये Register (आवेदन कैसे करे)
अगर आप पी एम किसान योजना के लिये पत्र है तो आप ऑनलाइन इस योजना के लिये आवेदन कर सकते है उसके लिये निचे दी गई सूचनाओ का पालन करे।
- आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
- “Farmer Corner” में से “New Farmer Registration” इस बटन पर क्लिक करे।
- New Farmer Registration पेज खुलने पर आप ग्रामीण और शहरी किस क्षेत्र के किसान है वह चुने।
- आधार संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करे और अपना राज्य चुने।
- वेबसाइट पर दी गई सुचना ओ का पालन करे और अपना आवेदन Submit कर दे।
पी एम किसान योजना के लिये रजिस्टर करने के बाद आप बादमे आपका Self रजिस्टर्ड फार्मर स्टेटस ऑनलाइन चेक कर पायेंगे जिससे पता चलेगा आपका आवेदन स्वीकारा गया है या नहीं।